Marriage Yojana Hindi |शादी के लिए सरकार दे रही है 2.5 लाख रुपए, ऐसे करें आवेदन!
inter caste marriage scheme In Hindi: अगर आपदलित समुदायसे बाहर के व्यक्ति से शादी करते हैं, तो आपमोदी सरकारकी एक खास योजना के तहत₹2.5 लाखकी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्यजातिवाद खत्म करनाऔरअंतरजातीय विवाहको बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके लिए कौन पात्र है, और आवेदन कैसे किया जा सकता है।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
यह योजनाडॉ. अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटरकास्ट मैरिजके तहत आती है। इसे2013में शुरू किया गया था, जबयूपीए सरकारसत्ता में थी। उस समय इसेडॉ. मनमोहन सिंहके नेतृत्व में लाया गया था। हालांकि, वर्तमान में इसेमोदी सरकारद्वारा जारी रखा गया है।
इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं:
- जाति प्रथाजैसी सामाजिक बुराई को खत्म करना।
- अंतरजातीय शादीकरने वाले दंपति को अपने नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक मदद देना।
योजना के तहत आर्थिक सहायता
- नवदंपति को ₹2.5 लाख की सहायता राशि दी जाती है।
- इसमें से₹1.5 लाख तुरंतनवविवाहित जोड़े केसंयुक्त बैंक खातेमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
- शेष ₹1 लाख की राशितीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिटके रूप में जमा की जाती है। इसके बाद यह राशिब्याज समेतजोड़े को दी जाती है।
- हर साल इस योजना का लाभ केवल500 दंपतियोंको दिया जाता है।
योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:
- दलित समुदाय की भागीदारी:
नवदंपति में से किसी एक कादलित समुदायसे होना अनिवार्य है। दूसरा व्यक्ति गैर-दलित होना चाहिए। - पहली शादी:
यह योजना केवल उन्हीं जोड़ों के लिए है, जिन्होंनेपहली बार शादीकी हो। दूसरी शादी करने वालों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। - हिंदू विवाह अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन:
शादीहिंदू विवाह अधिनियम 1955के तहत रजिस्टर होनी चाहिए। - आवेदन समय सीमा:
शादी केएक साल के अंदरआवेदन करना होगा। - पिछली सहायता का समायोजन:
अगर नवदंपति ने पहले से किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त की है, तो वह राशि ₹2.5 लाख से घटा दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया:
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिएदो तरीकेहैं:
- सांसद या विधायक की सिफारिश के जरिए:
नवदंपति को अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक की सिफारिश के साथ आवेदन फॉर्म को भरकरडॉ. अंबेडकर फाउंडेशनको भेजना होगा। - राज्य सरकार या जिला प्रशासन के जरिए:
नवदंपति आवेदन फॉर्म को भरकरजिला प्रशासनयाराज्य सरकारको सौंप सकते हैं। इसके बाद, वे इसे सिफारिश के साथडॉ. अंबेडकर फाउंडेशनको भेजेंगे।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र:
दलित समुदाय से संबंधित नवदंपति काजाति प्रमाण पत्र। - मैरिज सर्टिफिकेट:
शादी का रजिस्ट्रेशनहिंदू विवाह अधिनियम 1955के तहत होना चाहिए। - हलफनामा:
नवदंपति को यह साबित करने के लिए हलफनामा देना होगा कि यह उनकीपहली शादीहै। - आय प्रमाण पत्र:
नवविवाहित जोड़े काआय प्रमाण पत्र। - संयुक्त बैंक खाता:
नवदंपति कासंयुक्त बैंक खाताहोना चाहिए।
योजना के अन्य लाभ
- प्रशासनिक सहयोग:
अगर जिला प्रशासन या राज्य सरकारअंतरजातीय विवाह कार्यक्रमआयोजित करती है, तो उन्हें प्रत्येक विवाह के लिए ₹25,000 की धनराशि दी जाती है। - सोशल इंटीग्रेशन:
यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि समाज मेंसामाजिक समरसताको बढ़ावा देने के लिए भी है।
महत्वपूर्ण बातें
- आवेदन को सही और पूरी जानकारी के साथ भरना जरूरी है।
- आवेदन फॉर्मडॉ. अंबेडकर फाउंडेशनकी आधिकारिक वेबसाइट या राज्य सरकार के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदन का स्टेटस आप फाउंडेशन से संपर्क कर पता कर सकते हैं।
FAQs
1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
इस योजना का लाभ वे नवदंपति ले सकते हैं, जिनमें से एक दलित और दूसरा गैर-दलित हो।
2. आवेदन की समय सीमा क्या है?
शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है।
3. ₹2.5 लाख की राशि का भुगतान कैसे किया जाता है?
₹1.5 लाख तुरंत खाते में भेजे जाते हैं और ₹1 लाख तीन साल के बाद ब्याज समेत दिया जाता है।
4. क्या यह योजना सभी धर्मों के लिए है?
नहीं, यह योजना केवल उन जोड़ों के लिए है जिनकी शादीहिंदू विवाह अधिनियम 1955के तहत हुई हो।
5. क्या योजना का लाभ दोबारा लिया जा सकता है?
नहीं, यह योजना केवल पहली शादी के लिए है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्यजातिवाद जैसी कुप्रथाको खत्म करना है। अगर आप पात्र हैं, तो योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह न सिर्फ आपकी मदद करेगा, बल्कि समाज में बदलाव लाने का हिस्सा बनने का मौका भी देगा।
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