HC ने दिया अहम फैसला, कहा- सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन मान्य नहीं
प्रयागराज:इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया है।इलाहाबाद उच्च न्यायालयने अपने फैसले में कहा है कि केवल विवाह में रूपांतरण वैध नहीं है। सुनवाई के बाद, अदालत ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और अपना बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। मुज़फ्फरनगर जिले के विवाहित जोड़े ने अपने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने से परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इसे खारिज करते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की एकल पीठ ने प्रियांशी उर्फ समरीन और अन्य की याचिका पर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ताओं में से एक मुस्लिम है और दूसरा हिंदू है। लड़की ने 29 जून 2020 को हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और एक महीने बाद 31 जुलाई को उसने शादी कर ली। अदालत ने इस आधार पर कहा है कि यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि केवल शादी करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया गया है.
धर्म को बिना विश्वास के बदलना स्वीकार्य नहीं है
अदालत ने नूरजहाँ बेगम मामले के फैसले का हवाला दिया जिसमें अदालत ने कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में, हिंदू लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया और एक मुस्लिम लड़के से शादी की। कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या कोई हिंदू लड़की धर्म बदल सकती है और मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है और यह शादी कानूनी होगी।
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अदालत ने कुरान की हदीसों का हवाला देते हुए कहा कि यह इस्लाम के बारे में और विश्वास के बिना धर्म को बदलने के लिए स्वीकार्य नहीं है। ये इस्लाम के खिलाफ है. इसी फैसले के हवाले से कोर्ट ने मुस्लिम से हिन्दू बन शादी करने वाली याची प्रियांशी उर्फ समरीन को राहत देने से इनकार कर दिया है.
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