Traffic Rules: ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव! हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है 2000 का चालान! जानें वजह

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Traffic Rules Hindi: ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव! हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है 2000 का चालान! जानें वजह

ट्रैफिक नियमों में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। अब सिर्फ हेलमेट न पहनना ही नहीं, बल्कि हेलमेट को सही तरीके से न पहनने पर भी मोटरसाइकिल या स्कूटर चालकों का चालान किया जा सकता है। यदि हेलमेट ठीक से नहीं पहना गया, तो आपको 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

हेलमेट पहनने में लापरवाही क्यों पड़ सकती है भारी?

पहले तो हेलमेट न पहनना ही कानून तोड़ने में गिना जाता था, लेकिन अब यदि आप हेलमेट को सही तरीके से नहीं पहनते हैं, तो भी आपका चालान हो सकता है। कई लोग अभी भी इस नियम को गंभीरता से नहीं लेते और या तो हेलमेट पहनते ही नहीं, या पहनते भी हैं तो गलत तरीके से। इस लेख में हम आपको हेलमेट को सही तरीके से पहनने का तरीका बताएंगे ताकि आप सुरक्षित रहें और चालान से बच सकें।

हेलमेट सही तरह से कैसे पहनें?

टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यह आपके सिर को दुर्घटना के दौरान होने वाली गंभीर चोट से बचाता है। अधिकतर हादसों में सिर पर चोट लगने के कारण जान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसलिए जब भी हेलमेट पहनें, इस बात का ध्यान रखें कि यह आपके सिर पर अच्छे से फिट हो।

हेलमेट पहनने के बाद उसकी स्ट्रैप को ठीक से लगाना न भूलें। कई लोग सिर्फ चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, लेकिन उसकी स्ट्रैप नहीं लगाते। कुछ लोग टूटे हुए या बिना लॉक वाले हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थितियों में आपका चालान कट सकता है।

अब 2000 तक का चालान

भारत सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1998 में संशोधन किया है, जिसके तहत टू-व्हीलर चालकों पर हेलमेट सही से न पहनने पर 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि आपने हेलमेट पहना है, लेकिन उसका स्ट्रैप खुला है, तो इस पर 1,000 रुपए का चालान किया जा सकता है। अगर आपने हेलमेट पहन तो लिया है, लेकिन उसकी पट्टी टाइट नहीं की, तो भी आप पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब अब हेलमेट को पूरी तरह से सही तरीके से पहनना जरूरी हो गया है, अन्यथा आप पर ₹2,000 का चालान हो सकता है।

ISI मार्क वाला हेलमेट ही मान्य

यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपके हेलमेट पर ISI मार्क होना चाहिए। यदि हेलमेट पर BSI (भारतीय मानक ब्यूरो) का ISI मार्क नहीं है, तो आपको 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बाइक या स्कूटर चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है, अन्यथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आपका चालान किया जा सकता है।

दिल्ली में चालान की स्थिति

दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस अभी 1,000 रुपए का चालान कर रही है, लेकिन यह राशि भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। इसलिए, हेलमेट से संबंधित सभी नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।


हेलमेट न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि अब इसे सही तरीके से पहनना भी अनिवार्य हो गया है। गलत तरीके से हेलमेट पहनने पर भी चालान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, जब भी टू-व्हीलर चलाएं, हेलमेट पहनें और उसकी स्ट्रैप को सही से लगाएं ताकि किसी भी तरह के चालान से बचा जा सके और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

ब्यूरो रिपोर्ट, टॉकआज मीडिया  

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फोटो क्रेडिट: iStock

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